दिल्ली: आप कई बार एटीएम में से पैसे निकालने के लिए एटीएम में गए होंगे और अकाउंट में बैलेंस कम होने के कारण आपका ट्रांजैक्शन असफल हुआ होगा लेकिन अगर आपने अभी नए नियम के अनुसार कम बैलेंस होने पर पैसे निकालने की कोशिश की तो आपको ₹20 का जुर्माना भरना पड़ेगा और जुर्माने पर जीएसटी(GST) भी लगेगा.
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