RBI ने हाईकोर्ट से कहा Google Pay के पास नहीं है अनुमती, जानीये क्या है मामला...

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया की गूगल पे (Google Pay) एक तीसरा पक्ष है. जो किसीभी भुगतान प्रणाली को नहीं चलाता.

आरबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि गूगल पे किसी भुगतान प्रणाली का संचालन नहीं करता है, इसलिए वह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों की सूची में शामिल नहीं है.
Google Pay
दरअसल इस संदर्भ में वित्तीय अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा ने एक जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि गूगल का मोबाइल एप गूगल पे (Google Pay), आरबीआई से अपेक्षित मंजूरियों के बिना वित्तीय लेनदेन की सुविधा दे रहा है. 
इस याचिका के जवाब में आरबीआई ने यह बात कही. मिश्रा ने दावा किया है कि जीपे भुगतान और निपटान कानून का उल्लंघन कर एक भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि उसके पास इस तरह के कार्यों के लिए देश के केंद्रीय बैंक से कोई वैध अनुमति नहीं है.
इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी.

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